दिल्ली: महिला कर्मचारियों को दुकान-दफ्तरों में नाइट शिफ्ट की अनुमति, सुरक्षा के सख्त प्रावधान #7*wbc*
दिल्ली सरकार ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में महिला कर्मचारियों के लिए नाइट शिफ्ट की औपचारिक अनुमति प्रदान की है। इसके तहत लिखित सहमति, 9 घंटे से अधिक न शिफ्ट और दोगुना ओवरटाइम भुगतान जैसी शर्तें हैं।
महिला श्रमिकों के लिए ऐतिहासिक फैसला
दिल्ली में अब महिला कर्मचारी दुकानों और कार्यालयों में रात की शिफ्ट में काम कर सकेंगी। राज्य सरकार द्वारा गुरुवार को जारी अधिसूचना के बाद यह अनुमति मिल गई है। इस नए नियम के लिए महिला कर्मचारियों की लिखित रजामंदी अनिवार्य की गई है।
सुरक्षा और भुगतान के विशेष प्रावधान
नियोक्ताओं के लिए कई सख्त शर्तें रखी गई हैं। किसी भी कर्मचारी से एक दिन में 9 घंटे (भोजन-विश्राम सहित) और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकेगा। ओवरटाइम कार्य के लिए सामान्य वेतन का दोगुना भुगतान करना होगा। साथ ही, नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा, परिवहन और अन्य उचित सुविधाओं का प्रबंध नियोक्ता को करना होगा।
चलिए समझते हैं पूरा घटनाक्रम
इस वर्ष की शुरुआत में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद श्रम विभाग ने 'दिल्ली दुकानदार एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954' में दो नए प्रावधान जोड़े हैं, जो महिलाओं की नियुक्ति और उनकी कार्य शर्तों से संबंधित हैं।
कार्यस्थल पर सुरक्षा उपाय अनिवार्य
कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। हर उस प्रतिष्ठान में, जहाँ महिलाएँ कार्यरत हैं, 'यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून, 2013' के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन करना अनिवार्य होगा। साथ ही, इन सभी कार्यस्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और कम से कम एक महीने तक उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया गया है। इस रिकॉर्डिंग को आवश्यकता पड़ने पर मुख्य निरीक्षक (दुकान विभाग) के सामने पेश भी करना होगा।
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