गोरखपुर: लड़की पर होटल में लड़के से रेप का आरोप, लड़की पर एफआईआर #9 *IOW*
सारांश:
गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र में आरोप है कि एक 19 वर्षीय युवती ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर एक युवक को होटल में बुलाया और जबरन शारीरिक संबंध बनाए। फिर एक प्रेग्नेंसी रिपोर्ट दिखाकर ब्लैकमेल किया। पीड़ित युवक ने कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कराई।
चलिए समझते हैं पूरा घटनाक्रम
गोरखपुर। सोशल मीडिया की दोस्ती जानलेवा साबित हुई है। गीडा थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय युवती ने इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती की और उसके साथ होटल में रेप किया। इसके बाद प्रेग्नेंसी की झूठी रिपोर्ट दिखाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़ित युवक ने पुलिस में शिकायत की है, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर युवती के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
कैसे हुई थी दोस्ती?
पीड़ित युवक ने बताया कि उसकी करीब तीन साल पहले दिसंबर 2023 में इस युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। उस वक्त वह करीब 16 साल का था और युवती की उम्र 19 साल के आसपास थी। बातचीत के दौरान युवती ने उसे प्रेम जाल में फंसा लिया और एक दिन होटल में मिलने के लिए बुलाया।
क्या हुआ होटल में?
युवक के मुताबिक, युवती ने होटल का कमरा पहले से बुक कर रखा था। वह उसे कमरे में ले गई और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। जब उसने मना किया तो युवती ने रेप का केस दर्ज कराने की धमकी दी। डर के मारे उसने युवती की बात मान ली। हैरानी की बात यह है कि होटल के कमरे का 800 रुपये का बिल भी युवक ने भरा।
कब-कब हुई वारदात?
युवक ने पुलिस को बताया कि युवती ने उसका कई बार शोषण किया। उसने 31 अगस्त 2024, 19 सितंबर 2024 और 26 नवंबर 2024 को अलग-अलग होटलों में बुलाया और हर बार उसी से पेमेंट भी करवाया। युवती ने कई बार उससे पैसे भी ऐंठे।
कब हुआ ब्लैकमेलिंग का खुलासा?
युवती के शोषण से तंग आकर युवक ने परिवार वालों को सारी बात बताई। इसी बीच 25 जून 2025 को वह युवती उसके घर पहुंच गई और उसके पिता से 12 लाख रुपये की मांग की। इस पर घरवाले परेशान हो गए।
कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर
युवक के पिता ने 23 जुलाई 2025 को एसएसपी ऑफिस जाकर नाबालिग बेटे को बचाने की अर्जी दी। जांच के बाद भी केस नहीं दर्ज हुआ। आखिरकार 28 जुलाई 2025 को कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। 14 सितंबर 2025 को अपर जिला सत्र न्यायालय/विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट के आदेश पर गीडा थाने में युवती के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। थानाध्यक्ष अश्वनी पांडेय ने बताया कि केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
इलाके में यह पहला मामला नहीं
जुलाई 2025 में ही तिवारीपुर थाने में एक और युवती के खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज किया गया था। उस पर एक 17 साल के किशोर का यौन शोषण करने और फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा था। वह किशोर के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने थाने पहुंची थी, लेकिन जांच में किशोर ही पीड़ित पाया गया। बाद में किशोर के पिता ने युवती पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था।
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