अयोध्या : 14 अगस्त को चेहल्लुम पर स्कूलों में अवकाश #7 *AAW*

सारांश: 

अयोध्या जनपद के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, वित्तविहीन, सीबीएसई, आईसीएसई व अन्य बोर्डों के नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों में 14 अगस्त 2025 को चेहल्लुम का अवकाश रहेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अवनीश कुमार पाण्डेय ने प्रयागराज से जारी आदेश के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।



अयोध्या के स्कूलों में 14 अगस्त को रहेगा अवकाश

अयोध्या जनपद के सभी स्कूल 14 अगस्त 2025 को चेहल्लुम के मौके पर बंद रहेंगे। यह आदेश उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा जारी अवकाश तालिका के अनुसार लागू किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अवनीश कुमार पाण्डेय ने इसकी औपचारिक सूचना जारी कर दी है।

किन स्कूलों पर लागू होगा यह अवकाश?

यह अवकाश अयोध्या जनपद के सभी प्रकार के विद्यालयों के लिए है, जिनमें शामिल हैं:

  • उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालय।
  • अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और वित्तविहीन विद्यालय।
  • सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य सभी बोर्डों से संबद्ध विद्यालय।
    ध्यान रहे, यह छुट्टी केवल नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ही लागू होगी।

क्यों दिया गया है यह अवकाश?

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा वर्ष 2025 की अवकाश तालिका में 14 अगस्त को चेहल्लुम के अवसर पर अवकाश निर्धारित किया गया है। चेहल्लुम इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार एक धार्मिक महत्व का दिन है, जिसे मुस्लिम समुदाय पूरे प्रदेश में मनाता है।

अधिकारियों ने क्या निर्देश दिए?

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अवनीश कुमार पाण्डेय ने स्पष्ट किया कि यह आदेश प्रयागराज मुख्यालय से प्राप्त हुआ है और इसे जनपद के सभी संबंधित विद्यालयों में लागू करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, "इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कोई भी विद्यालय इस अवकाश का उल्लंघन न करे।"

आगे क्या रहेगा प्रभाव?

इस अवकाश से अयोध्या के सभी स्कूली बच्चों और अभिभावकों को राहत मिलेगी। स्कूल प्रबंधनों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते छात्रों और शिक्षकों को इसकी सूचना दे दें। अवकाश के बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सामान्य रूप से आयोजित होंगे।


स्रोत: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, अयोध्या द्वारा जारी आदेश।

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