कानपुर: हॉस्टल में नीट छात्रा का नहाते वीडियो बनाकर 60 हज़ार वसूला, मैनेजर-कर्मचारी गिरफ़्तार #6 *GKW*


सारांश:
कानपुर देहात में हॉस्टल मैनेजर महफ़ूज़ ख़ान व कर्मचारी कफ़ील अंसारी ने नीट छात्रा का नहाते समय वीडियो बनाया। 60 हज़ार रुपए वसूलकर शारीरिक संबंध के लिए दबाव डाला। विरोध करने पर वीडियो छात्रा के मंगेतर को भेजा। पुलिस ने दोनों को गिरफ़्तार किया। छात्रा ने एक चौंकाने वाला आरोप लगाया कि शिकायत करने पर पुलिस ने मंगेतर को थाने में बैठाया |



घटना कैसे हुई?

कानपुर देहात की एक छात्रा, जो हॉस्टल में रहकर NEET की तैयारी कर रही थी, ने बताया कि 5 अप्रैल को बाथरूम में नहाते समय हॉस्टल मैनेजर महफ़ूज़ ख़ान और कर्मचारी कफ़ील अंसारी ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद दोनों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे 60 हज़ार रुपए वसूले।

पैसे देने के बाद भी नहीं छोड़ा

छात्रा के मुताबिक, उसने डरकर अपनी फीस और पॉकेट मनी से पहले 50 हज़ार, फिर 500-500 रुपए जोड़कर 10 हज़ार रुपए आरोपियों को दिए। लेकिन आरोपी रुके नहीं और उस पर शारीरिक संबंध के लिए दबाव बनाने लगे। जब उसने विरोध किया तो आरोपियों ने वीडियो उसके मंगेतर को भेज दिया।

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

छात्रा ने कल्याणपुर एसीपी को घटना की जानकारी दी। एसीपी अभिषेक पांडे के निर्देश पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई और महफ़ूज़ ख़ान व कफ़ील अंसारी को गिरफ़्तार कर लिया गया। पुलिस अब छात्रा और उसके मंगेतर से वीडियो की प्रति जमा करने को कह रही है।

शिकायत करने पर मंगेतर को थाने में बैठाया

छात्रा ने एक चौंकाने वाला आरोप लगाया कि जब वह अपने मंगेतर के साथ रावतपुर थाने शिकायत करने गई, तो पुलिस ने मंगेतर पर ही मारपीट का आरोप लगाकर थाने में बैठा लिया। रावतपुर इंस्पेक्टर केके मिश्रा का दावा है कि मंगेतर ने वीडियो देखकर आक्रोश में छात्रा के साथ मारपीट की थी, जिसका वीडियो प्रमाण पुलिस के पास है। बाद में एसीपी के हस्तक्षेप से मंगेतर को छुड़वाया गया।

छात्रा की ज़िंदगी पर क्या असर हुआ?

इस घटना ने छात्रा की पढ़ाई पर गंभीर असर डाला है। उसने बताया कि पैसे गंवाने के कारण वह कोचिंग में एडमिशन नहीं करा पाई। साथ ही, उसने आरोप लगाया कि हॉस्टल मैनेजर महफ़ूज़ ख़ान ने उसे बाहरी होने का हवाला देकर रास्ते में रोका और धमकी दी। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी रखे हुए है।

आगे की कार्रवाई

पुलिस मामले में आईपीसी की धारा 354सी (वॉयलेंस ऑफ प्राइवेसी), 384 (ब्लैकमेलिंग) और 506 (धमकी) के तहत कार्रवाई कर रही है। छात्रा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने हॉस्टल पर नज़र बढ़ा दी है। इस घटना ने छात्राओं की हॉस्टल सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

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