अयोध्या : देशहित में आपात स्थिति को वाहन मालिक अलर्ट रहें - आरटीओ ऋतु सिंह #6 *OOW*

सारांश:

देश की सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए अयोध्या मंडल की आरटीओ ऋतु सिंह ने ट्रांसपोर्ट यूनियनों की बैठक बुलाई। आपात स्थिति में 2-3 घंटे के नोटिस पर भारी वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। दस्तावेज अपडेट रखने और अफवाहों से बचने की हिदायत दी गई। ट्रांसपोर्टर्स ने सहयोग का भरोसा दिया।


ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ बैठक, आपात स्थिति को लेकर दिए गए निर्देश

देश की सीमाओं पर बने तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए संभागीय परिवहन कार्यालय अयोध्या में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता आरटीओ ऋतु सिंह ने की, जिसमें अयोध्या के ट्रक और बस यूनियन पदाधिकारियों के साथ-साथ ऑपरेटरों ने हिस्सा लिया।

बैठक का उद्देश्य था - किसी भी आपात स्थिति उत्पन्न होने पर भारी वाहनों की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करना और उसके लिए ट्रांसपोर्टरों को तैयार रहने के निर्देश देना।


वाहन चालकों को तैयार रखने और दस्तावेज अपडेट रखने के निर्देश

आरटीओ ऋतु सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी भारी वाहन फिट स्थिति में होने चाहिए और उनके संबंधित दस्तावेज जैसे पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा, टैक्स, परमिट, और पलूशन अंडर कंट्रोल (PUC) प्रमाण-पत्र आदि वैध और अपडेटेड होने चाहिए।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपात स्थिति में शासन/प्रशासन के निर्देश पर ट्रांसपोर्टर्स को 2-3 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर भी वाहन उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए वाहन चालकों को भी मानसिक और तकनीकी रूप से तैयार रखें।


अफवाहों से बचें, सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करें

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार की भ्रामक या संवेदनशील जानकारी को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से बचें। यदि कोई व्यक्ति वैमनस्य फैलाने की कोशिश करे तो उसकी सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें।

आरटीओ ने कहा कि देशहित में सभी ट्रांसपोर्टर एकजुट होकर कार्य करें और किसी भी स्थिति में सहयोग देने के लिए तैयार रहें। इस पर उपस्थित यूनियन प्रतिनिधियों ने प्रशासन को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया।


कॉमन कैरियर लाइसेंस और नई व्यवस्था की जानकारी

बैठक में यह भी बताया गया कि जिन ट्रक ऑपरेटरों का 'कॉमन कैरियर' लाइसेंस खत्म हो गया है, वे कार्यालय संभागीय परिवहन प्राधिकरण, अयोध्या में नियमानुसार आवेदन कर नवीनीकरण कराएं।

साथ ही कैरिज बाई रोड एक्ट, 2007 के तहत नियमानुसार संचालन की आवश्यकता भी दोहराई गई। 3 मार्च 2025 को होने वाली संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में राज्य परिवहन प्राधिकरण के निर्देशों को लागू करते हुए मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, 1961 और केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1981 की धारा-91 का पालन जरूरी बताया गया है।

इसके तहत चालक की थकान और नींद से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उन्हें केवल निर्धारित घंटे ही काम लेने की बात कही गई।


परमिट स्वीकृति की समयसीमा पर विशेष जोर

संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जिन वाहनों को स्टेज कैरिज परमिट स्वीकृत किए गए हैं, उनसे संबंधित वाहन स्वामियों को निर्देश दिया गया है कि वे तय समयावधि के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी कर परमिट प्राप्त कर लें। ऐसा न करने पर परमिट स्वीकृति को निरस्त मान लिया जाएगा।


नई सुविधा: व्हाट्सएप चैट-बॉट से ट्रांसपोर्ट सेवाओं की जानकारी

परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा एक नई डिजिटल सुविधा की शुरुआत की गई है। अब व्हाट्सएप नंबर 8005441222 पर केवल "Hi" भेजकर ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फीस, आवेदन प्रक्रिया जैसी कई सेवाओं की जानकारी हिंदी या अंग्रेज़ी में प्राप्त की जा सकती है।

आरटीओ के अनुरोध पर सभी उपस्थित लोगों ने बैठक में ही इस चैट-बॉट का उपयोग कर उसका प्रदर्शन किया और इस सुविधा का स्वागत किया।


बैठक में मौजूद रहे ये अधिकारी और प्रतिनिधि

इस बैठक में आरटीओ ऋतु सिंह के साथ संभागीय निरीक्षक राजीव कुमार, ट्रांसपोर्टर्स से रवींद्र यादव, दयाशंकर सिंह, मोहम्मद कफील, रमाशंकर शुक्ला, अरविंद यादव, और कार्यालय स्टाफ से अतुल मौर्य, सरवर जावेद, मनीष कुमार, रवीश प्रताप व अखंड प्रताप पांडेय मौजूद रहे।


DBUP इंडिया - अयोध्या

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