बहराइच: एक साल पुराने हत्याकांड में एक को फांसी, नौ को उम्रकैद *XRTK* #34

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में पिछले साल हुए एक सामूहिक हत्याकांड के मामले में गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा मिली है जबकि नौ अन्य लोगों, जिनमें उसके पिता व भाई शामिल हैं, को आजीवन कारावास दिया गया है। यह घटना 13 अक्टूबर, 2024 को दुर्गा विसर्जन के दौरान महराजगंज बाजार में हुई थी, जिसमें रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी।

बहराइच में करीब 13 महीने चले मुकदमे के बाद अदालत ने एक साल पुराने हत्याकांड के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार को मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा दी है। वहीं, हत्या में सहभागिता के आरोप में उसके पिता अब्दुल हमीद, भाइयों फहीम व तालिब समेत कुल नौ अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तीन आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है।

घटना का सिलसिलेवार ब्योरा

यह पूरामामला 13 अक्टूबर, 2024 की शाम से शुरू हुआ। बहराइच के महराजगंज बाजार इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। इसी दौरान रेहुवा मंसूर के रहने वाले रामगोपाल मिश्रा अब्दुल हमीद के घर की छत पर चढ़ गए और वहां लगा एक झंडा उतारकर भगवा झंडा फहरा दिया। इस पर घर के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि सरफराज ने पहले रामगोपाल के सीने में गोली मारी और फिर अन्य लोगों ने धारदार हथियारों से उनकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में भारी हिंसा भड़क गई थी, जिसमें आगजनी और गोलीबारी भी हुई थी।

सुरक्षा के बीच सुनवाई और फैसला

फैसलेसे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच सभी दोषियों को जेल से कोर्ट लाया गया था। अदालत में पीड़ित रामगोपाल मिश्रा की पत्नी और दोषियों के परिजन भी मौजूद रहे। फैसला सुनाने के बाद आरोपियों के घरों के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने इस हत्या को क्रूर (ब्रूटल मर्डर) माना है।

पीड़ित परिवार की पृष्ठभूमि

रामगोपाल मिश्राकी हत्या उनकी शादी के केवल 85 दिन बाद हुई थी। उनकी मां का कहना है कि उनके बेटे के पूरे शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। परिवार के अनुसार, रामगोपाल चार भाई थे, जिनमें से दो की पहले ही कम उम्र में मौत हो चुकी थी। हत्या के बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने परिवार से मुलाकात की थी और उन्हें आर्थिक सहायता व नौकरी देने का आश्वासन दिया था। अदालत के फैसले के बाद पीड़ित की पत्नी ने कहा कि उन्हें न्याय मिलने से संतुष्टि है।

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