उत्तर प्रदेश कैबिनेट: उद्योगों को जीएसटी और स्टांप शुल्क में छूट, 20 प्रस्तावों को मंजूरी *GHJK* #17

उत्तर प्रदेश कैबिनेट: उद्योगों को जीएसटी और स्टांप शुल्क में छूट, 20 प्रस्तावों को मंजूरी

संक्षिप्त: लखनऊ में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में 21 प्रस्तावों पर विचार किया गया, जिसमें 20 को स्वीकृति मिली। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी और स्टांप ड्यूटी पर छूट का फैसला हुआ, जिससे मेरठ की एक कंपनी को 65.67 हजार रुपये का लाभ मिला। इसके अलावा योग केंद्र, सड़क विस्तार और जेल नियमों में संशोधन जैसे कदम उठाए गए। यह निर्णय आर्थिक विकास को गति देंगे।
कैबिनेट बैठक का अवलोकन
मंगलवार कोलखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को रखा गया। इनमें से अधिकांश पर सहमति बनी, जबकि एक प्रस्ताव—निजी अस्पतालों के लिए प्रोत्साहन नीति से जुड़ा—को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया गया। बैठक के निर्णय राज्य के औद्योगिक, बुनियादी ढांचा और सामाजिक क्षेत्रों को मजबूत करने पर केंद्रित रहे, जो आर्थिक प्रगति को नई दिशा प्रदान करेंगे।

उद्योग क्षेत्र को मिला बल
राज्य मेंउद्योगों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कारोबारियों को राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) तथा स्टांप ड्यूटी में छूट देने का प्रावधान किया गया। इस नीति के तहत मेरठ स्थित पसवारा पेपर्स लिमिटेड को तत्काल 65.67 हजार रुपये का लाभ प्रदान किया गया, जबकि पहले ही 1.5 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। इसी क्रम में औद्योगिक विकास से जुड़े एक अन्य प्रस्ताव के माध्यम से शाहजहांपुर और मथुरा की कंपनियों को भी लाभ पहुंचाया गया। ये कदम निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और रोजगार सृजन में सहायक सिद्ध होंगे।

बुनियादी सुविधाओं का विस्तार
चंदौलीजिले में सकलडीहा, चहनियां और सैदपुर मार्ग से गुजरने वाली 29.67 किलोमीटर लंबी सड़क को चार लेन में बदला जाएगा, जिसकी लागत 4.91 अरब रुपये आंकी गई है। यह परियोजना जनपद को गाजीपुर से जोड़ेगी और लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगी। इसी तरह बागपत में अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र के निर्माण के लिए निशुल्क भूमि आवंटित की गई है। यह योग एवं आरोग्य केंद्र सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर विकसित होगा, जो स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देगा।

सामाजिक न्याय और खेल नीतियों में बदलाव
अयोध्यामें मंदिर से जुड़े संग्रहालय की स्थापना को हरी झंडी दी गई, जो सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करेगी। उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 में संशोधन कर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण, प्रतियोगिता अवधि तथा यात्रा समय को ड्यूटी के रूप में मान्यता दी गई। जेल मैनुअल 2022 के नियमों में भी परिवर्तन होगा, जिसमें जातिगत आधार पर किसी भी कैदी के प्रति भेदभाव निषिद्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त, एकीकृत टाउनशिप नीति-2005 एवं 2014 के अंतर्गत निष्क्रिय परियोजनाओं को रद्द करने तथा सक्रिय योजनाओं को पूरा करने की व्यवस्था की गई। इससे रुकी हुई आवासीय परियोजनाएं गति पकड़ेंगी और आर्थिक विकास को बल मिलेगा।

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