नई दिल्ली: 1 नवंबर से बैंक खातों में एक नहीं, 4 नॉमिनी तक जोड़ने का होगा विकल्प, वित्त मंत्रालय ने की पुष्टि #19 *AQQ*
वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत 1 नवंबर 2025 से ग्राहक अपने खाते में एक साथ या क्रमिक रूप से अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं। साथ ही, प्रत्येक नामित व्यक्ति के लिए हिस्सेदारी का प्रतिशत भी निर्धारित कर सकते हैं
चलिए समझते हैं नए नियम
नए प्रावधानों के अनुसार, जमाकर्ता एक साथ या क्रमिक रूप से अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं। साथ ही, प्रत्येक नामित व्यक्ति के लिए हिस्सेदारी का प्रतिशत भी निर्धारित कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कुल 100 प्रतिशत राशि का पारदर्शी वितरण हो।
कैसे मिलेगा लाभ?
सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं और लॉकरों के मामले में केवल क्रमिक नामांकन की अनुमति होगी, जहां पहले नॉमिनी की मृत्यु के बाद अगला व्यक्ति हकदार होगा। इससे उत्तराधिकार में स्पष्टता आएगी। बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 2025 के तहत यह प्रक्रिया सभी बैंकों में लागू की जाएगी।
बैंकिंग प्रणाली में सुधार का उद्देश्य
इस संशोधन अधिनियम का लक्ष्य जमाकर्ता संरक्षण को बढ़ाना और बैंकिंग प्रशासन को मजबूत करना है। ध्यान रहे कि इस अधिनियम के कुछ प्रावधान 1 अगस्त 2025 से ही राजपत्र अधिसूचना के तहत लागू किए जा चुके हैं। इस पहल से ग्राहकों को लचीलापन मिलेगा और दावा निपटान प्रक्रिया अधिक सुगम बनेगी।
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