BREAKING: आजम खान को हाईकोर्ट से जमानत, क्वालिटी बार मामले में रिहाई का रास्ता साफ #7 *UIQ*

इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस समीर जैन ने रामपुर के क्वालिटी बार पर कब्जे के मामले में सपा नेता आजम खान को जमानत दे दी है। वकील इमरान उल्ला के मुताबिक, अब उन पर कोई लंबित मामला नहीं है और वे एक-दो दिन में जेल से रिहा हो जाएंगे।


चलिए समझते हैं पूरा घटनाक्रम

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर में क्वालिटी बार संपत्ति मामले में सपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को जमानत प्रदान कर दी है। इसके साथ ही उनकी जेल से रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस मामले की अंतिम सुनवाई 21 अगस्त को जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने की थी और तब फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

कोर्ट में क्या रहा पक्ष?

आजम खान के पक्ष से पूर्व अपर महाधिवक्ता इमरान उल्ला और वकील मोहम्मद खालिद एवं विनीत विक्रम ने दलीलें पेश कीं। वकील मोहम्मद खालिद ने बताया कि यह मामला 2013 का है, जिसमें 2019 में एफआईआर दर्ज हुई और 2024 में आजम खान को आरोपी बनाया गया। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि सोसाइटी की संपत्ति में चल रहे बार को खाली कराकर टेंडर निकाला गया था, जो आजम खान के बेटे और पत्नी के नाम मासिक आवंटित हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही टेंडर दिया गया और इसमें कहीं भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं हुआ।

अब आगे क्या?

इमरान उल्ला ने बताया कि इस मामले को छोड़कर आजम खान को पहले ही अन्य सभी मामलों में जमानत मिल चुकी थी। अब उन पर कोई भी मामला लंबित नहीं है। कोर्ट के आदेश के जेल पहुंचने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा और ऐसा एक-दो दिन के भीतर होने की उम्मीद है।

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