हेट स्पीच केस में विधायक अब्बास अंसारी को 2 साल कैद, विधायकी गई #14 *DHG*
सारांश: मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने शनिवार को सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी (माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे) को 3 मार्च, 2022 की हेट स्पीच के मामले में 2 साल कैद की सजा सुनाई। उनके चुनाव एजेंट मंसूर को 6 महीने की सजा मिली। सजा के बाद अब्बास की विधायकी समाप्त हो गई। कोर्ट के आदेश की प्रति मिलते ही सीट रिक्त घोषित कर दी जाएगी। इसके बाद उपचुनाव। सजा का ऐलान और कोर्ट में हंगामा मऊ की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने शनिवार सुबह साढ़े 11 बजे अब्बास अंसारी को 2022 के हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराया। दोपहर में सुनाए गए फैसले में अब्बास को 2 साल जेल और 2,000 रुपये जुर्माने की सजा मिली। उनके चुनाव एजेंट मंसूर को 6 महीने की सजा हुई। फैसले के बाद कोर्ट परिसर को सुरक्षा के लिए छावनी बना दिया गया। पुलिस और एसओजी की टीमें तैनात थीं। एक समर्थक के जबरन घुसने की कोशिश पर उसे हिरासत में लिया गया। क्या था हेट स्पीच का मामला? 3 मार्च, 2022 को मऊ के पहाड़पुर मैदान में चुनावी रैली के दौरान अब्बास ने धमकी भरा बयान दिया था: "सरकार बनने के बाद छह महीने तक किसी का तबादला नहीं होगा। पहले अफसरों का हि...